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पांच साल बाद EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा, शर्तें और समयसीमा

Directive 2003/109/EC के अनुच्छेद 4 में पांच साल का निवास और अनुच्छेद 7 में छह महीने की फैसला अवधि है। मौसमी कामगार इस दायरे से बाहर हैं।

यूरोपीय संघ में दीर्घकालिक निवासी का दर्जा Directive 2003/109/EC से चलता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार आवेदन से ठीक पहले पांच साल का वैध और निरंतर निवास चाहिए। अनुच्छेद 7 के अनुसार अधिकारियों को आवेदन जमा होने के छह महीने के भीतर लिखित फैसला देना होता है। यह दर्जा परमिट से अलग है और उससे ज़्यादा मज़बूत है।

अंतर एक वाक्य में यह है। सामान्य कार्य परमिट एक नियोक्ता और एक पद से बंधा होता है। दीर्घकालिक निवासी का दर्जा व्यक्ति से जुड़ा होता है, कम से कम पांच साल के लिए जारी होता है, और अनुच्छेद 8 के अनुसार आवेदन पर अपने आप नवीनीकृत होता है।

पांच साल की गिनती कैसे चलती है

यहीं सबसे ज़्यादा गलतफहमी होती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि इस अवधि में अनुपस्थिति छह महीने से कम लगातार होनी चाहिए और कुल मिलाकर 10 महीने से ज़्यादा नहीं। यानी हर साल दो महीने भारत रहना गिनती नहीं तोड़ता, पर आठ महीने का एक ब्रेक तोड़ देता है।

अनुच्छेद 3 में यह भी लिखा है कि कौन इस दायरे से बाहर है: छात्र और व्यावसायिक प्रशिक्षु, अस्थायी संरक्षण वाले, जिनका शरणार्थी आवेदन लंबित है, au pair, मौसमी कामगार, सेवा प्रदाता द्वारा भेजे गए कर्मचारी, और राजनयिक कर्मचारी। मौसमी कामगार का इस सूची में होना व्यावहारिक रूप से सबसे महंगी पंक्ति है, क्योंकि नौ महीने का मौसमी काम कई बार दोहराने पर भी वे साल नहीं गिने जाते। मौसमी नियमों का ब्योरा यूरोप में मौसमी काम के नियम में है।

शर्तअनुच्छेदसंख्या
निवास की अवधिअनुच्छेद 4पांच साल, वैध और निरंतर
एक बार की अनुपस्थितिअनुच्छेद 4छह महीने से कम
कुल अनुपस्थितिअनुच्छेद 4पांच साल में 10 महीने तक
साधन और बीमाअनुच्छेद 5स्थिर और नियमित आय, तथा बीमारी बीमा
फैसले की अवधिअनुच्छेद 7छह महीने, असाधारण मामलों में अधिक
परमिट की वैधताअनुच्छेद 8कम से कम पांच साल, आवेदन पर स्वतः नवीनीकरण
दर्जा समाप्त होनाअनुच्छेद 9संघ के क्षेत्र से 12 महीने लगातार अनुपस्थिति

अनुच्छेद 5 की भाषा पर ध्यान दीजिए। आय ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक सहायता का सहारा लिए बिना खुद को और परिवार को चला सके, साथ में बीमारी बीमा। सदस्य देश एकीकरण की शर्तें भी रख सकते हैं, और व्यवहार में इसका मतलब भाषा की परीक्षा होता है।

दर्जा मिलने के बाद क्या बदलता है

अनुच्छेद 11 में समान व्यवहार का अधिकार है: रोज़गार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आवास और संगठन बनाने की स्वतंत्रता में, कुछ निर्धारित सीमाओं के साथ। सबसे बड़ा व्यावहारिक फर्क यह है कि नौकरी बदलने पर परमिट दोबारा नहीं लेना पड़ता, जबकि सिंगल परमिट पर यह एक नया फैसला होता है। सिंगल परमिट का ढांचा सिंगल परमिट की व्याख्या में दर्ज है।

दूसरा फर्क अध्याय III में है, यानी अनुच्छेद 14 से 23 तक, जहां दीर्घकालिक निवासी को दूसरे सदस्य देश में रहने और काम करने का रास्ता मिलता है, हालांकि वहां भी साधन, बीमा और निवास परमिट की अपनी प्रक्रिया चलती है। यह स्वतंत्र आवाजाही नहीं है, पर शून्य से शुरुआत भी नहीं है।

उच्च योग्यता वाले पदों पर EU Blue Card की अपनी गणना चलती है और वह इस निर्देश से अलग है, जिसका ब्योरा EU Blue Card में है।

शुल्क और वह चूक जो पांचवें साल में दिखती है

शुल्क राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं और छोटे होते हैं। Croatia के गृह मंत्रालय की शुल्क सूची के अनुसार बायोमेट्रिक निवास कार्ड बनाने का शुल्क 31.85 यूरो है, तेज़ प्रक्रिया में 59.73 यूरो, और दस्तावेज़ जारी करने का 9.29 यूरो।

असली नुकसान शुल्क में नहीं, गिनती में होता है। एक ठोस उदाहरण: कर्मचारी चार साल Poland में काम करता है, फिर परिवार के कारण सात महीने भारत में रहता है, और लौटकर आवेदन करता है। अनुच्छेद 4 की शर्त टूट चुकी है क्योंकि एक ही अनुपस्थिति छह महीने से लंबी थी, और गिनती दोबारा शुरू होती है। अगर यही सात महीने दो हिस्सों में होते, तो गिनती बनी रहती।

इसलिए पांचवें साल की योजना पहले साल में बनती है। हर बार भारत जाते समय तारीखें लिखकर रखें, एक भी अनुपस्थिति छह महीने के पास न जाने दें, और कुल जोड़ 10 महीने से नीचे रखें। नियोक्ता की तरफ यह प्रक्रिया नियोक्ताओं के लिए पन्ने पर दर्ज है।

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